आशीष यादव की रिपोर्ट
रांची:स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका रांची की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाडोडिया ने पक्ष रखा।सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि चुनाव से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली गई हैं और इससे संबंधित सभी निर्णयों की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई हैं। आयोग ने भी इन दस्तावेजों को स्वीकार करने की पुष्टि की।राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को अवगत कराया कि चुनाव की तैयारी में आठ सप्ताह का समय लगेगा और पूरी चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने में अतिरिक्त 45 दिन की आवश्यकता होगी। आयोग ने इस संबंध में कोर्ट में एक सीलबंद रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है।इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी शपथपत्र के माध्यम से भी अदालत के समक्ष रखी गई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देख लेने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 30 मार्च 2025 निर्धारित की है।प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पैरवी की।मामले की सुनवाई जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई।
